शीना बोरा मामले में इंद्राणी और पीटर मुखर्जी पर हत्या के आरोप तय 

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शीना बोरा मामले में इंद्राणी और पीटर मुखर्जी पर हत्या के आरोप तय सभी आरोपियों को उनके खिलाफ तय आरोपों के बारे में बताया गया।

मुम्बई (भाषा)। इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा के 2012 में हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी, उनके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए हैं।

सभी आरोपियों को उनके खिलाफ तय आरोपों के बारे में बताया गया। उन्होंने आरोपों में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। न्यायमूर्ति एचएस महाजन ने मामले में सुनवाई एक फरवरी से जारी रखने का फैसला किया।

सभी तीन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र), 364 (अपहरण), 302 (हत्या), 34 (समान मंशा से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य), 203 (किसी अपराध के सिलसिले में गलत सूचना देना) और 201 (साक्ष्यों को नष्ट करना) के तहत आरोपित किया गया।

इसके अलावा इंद्राणी और संजीव पर उनके बेटे और शीना के भाई मिखाइल बोरा की हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आरोप तय हुए हैं।

मिखाइल ने पहले आरोप लगाए थे कि इंद्राणी ने उसी दिन उनके पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ डाल दिया था जिस दिन शीना की हत्या हुई थी। इस दौरान इंद्राणी, पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर और संजीव मंगलवार को अदालत में मौजूद थे।

    

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