आय से अधिक संपत्ति मामले में SC ने शशिकला को माना दोषी, 4 साल की जेल, दस करोड़ का जुर्माना

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आय से अधिक संपत्ति मामले में SC ने शशिकला को माना दोषी, 4 साल की जेल, दस करोड़ का जुर्मानासुप्रीम कोर्ट से शशिकला को तगड़ा झटका।

नई दिल्ली (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव शशिकला को दोषी करार दिया है, जिससे उनके तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने के प्रयास को करारा झटका लगा है।

तमिलनाडु में पन्नीरसेल्वम की जगह सीएम बनने पर अड़ी वीके शशिकला के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के केस में सुप्रीम कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

शशिकला के अलावा सुधाकरन और इल्वरासी को 4 साल की कैद और 10-10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। जयललिता के दिवंगत हो जाने के चलते उनका मामला खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें तुरंत अदालत जाकर सरेंडर करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब शशिकला को 10 साल तक कोई राजनीतिक पद नहीं मिल पाएगा और अब शशिकला 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी।

तमिलनाडु के कार्यकारी मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम के बागी होने के बाद एआईएडीएमके दो गुटों में बंट गया है। एक की कमान पन्नीरसेल्वम तो दूसरे की कमान शशिकला संभाल रही हैं।

ये था मामला

1991-1996 के बीच जयललिता के मुख्यमंत्री रहते समय आय से अधिक 66 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के मामले में सितंबर 2014 में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने जयललिता, शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को चार साल की सजा और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इस मामले में शशिशकला को उकसाने और साजिश रचने का दोषी करार दिया गया था। लेकिन मई, 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता और शशिकला समेत सभी को बरी कर दिया था।

    

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