सारा हत्याकांड में अमनमणि त्रिपाठी को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत

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सारा हत्याकांड में अमनमणि त्रिपाठी को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानतअमनमणि त्रिपाठी।

इलाहाबाद। सारा हत्याकांड के आरोप में डासना जेल में बंद नेता अमनमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमनमणि त्रिपाठी को अपनी पत्नी के हत्या के मामले में जमानत दी है। अमनमणि की जमानत सशर्त मंजूर की गई है। अमनमणि पर पत्नी सारा की हत्या करने और सबूत मिटाने के आरोप में सीबीआई ने फरवरी में गिरफ्तार किया था। अमनमणि ने चुनाव से पहले जमानत याचिका दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अमनमणि ने पत्नी की हत्या को हादसा बताया था।

अमनमणि ने दावा किया था कि दिल्ली जाते वक्त रास्ते में उसकी कार हादसे का शिकार हो गई जिसमें पत्नी सारा की मौत हो गई, हालांकि सीबीआई जांच में खुलासा हुआ कि अमनमणि ने खुद पत्नी का गला दबाकर हत्या की और फिर लाश को गाड़ी में रखकर हादसा दिखाने की कोशिश की।

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अमनमणि त्रिपाठी 9 जुलाई 2014 को अपनी पत्नी सारा के साथ डिजायर कार द्वारा लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र में अमन मणि त्रिपाठी की डिजायर कार एक बच्चे को बचाने में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस समय अमनमणि त्रिपाठी ने मीडिया को बताया था कि कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अपनी पत्नी को फिरोजाबाद जिला अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सारा का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें मृत्यु का कारण अत्यधिक चोट लगना बताया गया। पुलिस ने इस मामले में दुर्घटना का मुकदमा दर्ज करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी।

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