आदित्य हत्याकांड: बिंदी यादव की ज़मानत याचिका खारिज

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आदित्य हत्याकांड: बिंदी यादव की ज़मानत याचिका खारिजgaonconnection

गया (भाषा)। बिहार की गया ज़िला अदालत ने 6-7 मई की रात रोड-रेज और आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव के पिता और राजद के बाहुबली नेता बिंदी यादव की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। हत्या का मुख्य आरोपी रॉकी यादव फिलहाल जेल में बंद है।

बिहार में सत्ताधारी पार्टी जदयू से निलंबित मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव को आदित्य हत्या मामले में आठ मई को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।

बिंदी यादव के वकील सत्य नारायण सिंह और कैसर शर्फुद्दीन की ओर से उनकी रिहाई के लिए यह दलील दिए जाने के बावजूद कि उनके मुवक्किल को आईपीसी की धारा 302 और 34-बी के तहत जेल नहीं भेजा गया है, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोम सागर ने उनकी जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया।

ज़िला अभियोजन पदाधिकारी त्रिलोकी नाथ मिश्र ने बिंदी यादव को जमानत दिये जाने का विरोध किया। 6-7 मई की रात गया जिला के रामपुर थाना अंतर्गत पुलिसलाइन के पास गाड़ी ओवर टेक करने को लेकर हुए विवाद में मनोरमा देवी के बेटे रॅाकी यादव ने 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

 

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