आशियाना गैंगरेप कांड: गौरव शुक्ला दोषी करार

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आशियाना गैंगरेप कांड: गौरव शुक्ला दोषी करारगाँव कनेक्शन

लखनऊ। लखनऊ के बहुचर्चित आशियाना गैंगरेप कांड में बुधवार को स्पेशल कोर्ट ने मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला को आरोपी करार दिया है। स्पेशल कोर्ट 16 अप्रैल को सजा का ऐलान करेगी। 

गौरव शुक्ला को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी पाया गया है। इसके तहत उसे 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। दोषी करार दिए जाने के बाद गौरव शुक्ला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 

फैसला सुनाए जाने के वक्त गौरव शुक्ला कोर्ट में ही मौजूद था। गौरव शुक्ला खुद को नाबालिग बताकर इस मामले में लगातार पेच फंसाता रहा, लेकिन सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार दे दिया गया।

गुप्तांग को सिगरेट से जलाकर फेंक दिया : रेप के दोषी पाये गये गौरव शुक्ला व उनके साथियों ने बर्बरता पूर्वक अपराध करने के बाद नाबालिक लकड़ी के गुप्तांग को सिगरेट से जला दिया। उसके बाद लड़की को डालीगंज पुल के पास फेंक कर भाग गए थे।

क्या था मामला?

दो मई, 2005 को एक नाबालिग लड़की अपने भाई के साथ घर के बाहर थी। तभी आशियाना थानाक्षेत्र के पास पराग डेयरी की तरफ से एक सेंट्रो कार से  उतरे तीन लड़कों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर शहर से बाहर ले गए और गैंगरेप किया। इस मामले में गौरव शुक्ला समेत कुल छह लोग आरोपी बनाए गए थे। इनमें से तीन आरोपियों भारतेंदु मिश्र व अमन बक्शी को 10-10 साल, फैजान उर्फ फज्जू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जबकि दो आरोपियों की मौत हो चुकी है।

 

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