अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया

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अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कियाgaonconnection

मुंबई (भाषा)। संकटग्रस्त शराब व्यवसायी विजय माल्या को आज भगोड़ा घोषित कर दिया गया। बैंक रिण अदायगी में कथित चूक के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने यह आदेश जारी किया। यह मामला माल्या के खिलाफ धन शोधन जांच से जुड़ा है।

विशेष न्यायधीश पीआर भावके ने अपने फैसले में कहा, ‘‘प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन को अनुमति दी जाती है और विजय माल्या के खिलाफ फरमान जारी किया जाता है।'' प्रवर्तन निदेशालय ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत माल्या को भगोड़ा घोषित करने का अनुरोध करते हुए इस अदालत का रुख किया था। ईडी का कहना है कि माल्या के खिलाफ धन शोधन कानून (पीएमएलए) के तहत एक गैर-जमानती वारंट समेत ‘कई' गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं।

ईडी के मुताबिक, विभिन्न मामलों में माल्या के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं जिसमें से एक मामला चेक बाउंस होने का है और वह धन शोधन के एक मामले में भी वांछित है।

जांच एजेन्सी ने इस अदालत को मामले में जांच की स्थिति के बारे में बताया और इस जांच में माल्या को शामिल करने की ज़रुरत पर बल दिया। यदि अदालत के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह आरोपी जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी है, फरार है या खुद को छिपा रहा है जिससे इस तरह के वारंट को क्रियान्वित नहीं किया जा सके तो उस आरोपी को आपराधिक मामले की जांच में भगोड़ा अपराधी करार दिया जा सकता है।

 

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