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मध्यप्रदेश: गोवंश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनेंगे नए नियम

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भोपाल। मध्यप्रदेश में गोवंश परिवहन आसान बनाने और इनका परिवहन करने वाले किसी व्यक्ति को कोई परेशान न कर सके, इसके लिए राज्य की कांग्रेस नीत सरकार गोवंश परिवहन के नियमों में जल्द बदलाव करने जा रही है।

मध्यप्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने पीटीआई-भाषा को बताया, “हम जल्द ही गोवंश परिवहन नियमों को आसान बना रहे हैं। इसके लिए हम इसमें बदलाव कर रहे हैं।”

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उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने फैसला किया है कि गोवंश परिवहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया जाएगा। मध्यप्रदेश में गोवंश के खरीददार विशेषकर किसान जल्द ही अपने इलाके के सब डिवीजनल मजस्ट्रिेट (एसडीएम) से इसे ले सकेंगे। इसमें विस्तृत जानकारी होगी कि यह कितने गोवंश परिवहन की एनओसी है और इन गोवंश को किस मार्ग से ले जाया जाएगा।”

यादव ने कहा, “एसडीएम द्वारा जारी यह एनओसी उस वाहन पर चिपकानी होगी, जिस पर इन गोवंशों का परिवहन किया जा रहा है। यह एनओसी मध्यप्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों से खरीदे गये गोवंश के लिए भी होगा, लेकिन एक बार में 25 से ज्यादा गायों का परिवहन नहीं किया जा सकेगा।”

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उन्होंने कहा, “एनओसी होने से मध्यप्रदेश में गोवंश को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकेगा। गायों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से ना तो पुलिस रोकेगी और ना ही गोरक्षा के नाम पर कोई परेशान करेगा। ”

कई बार गोवंश का परिवहन करने वालों विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों को स्वयंभू गोरक्षकों और असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान किए जाने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा, अब तक कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि गोवंश को ट्रक सहित थाने में रख लिया जाता था, जिससे इन जानवरों को समय पर चारा एवं पीने का पानी भी ठीक ढंग से मुहैया नहीं हो पाता था। अब एनओसी होने से इससे भी बचा जा सकेगा। 

(इनपुट भाषा से)

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