बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया के बेटे को धन शोधन मामले में सात साल की सजा

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ढाका (भाषा)। बांग्लादेश की विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया के बड़े बेटे को करीब 25 लाख अमेरिकी डॉलर के धन शोधन मामले में गुरुवार सात वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले को बदल दिया जिसमें 48 वर्षीय तारिक रहमान को धन शोधन के मामले में बरी कर दिया गया था। उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तारिक रहमान को 2003 से 2007 के बीच में धन शाधन करने के मामले में सजा सुनाई है।

 फैसले के बाद अदालत के एक अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, “उसे (रहमान) उसकी अनुपस्थिति में सजा सुनाई गई है क्योंकि समन भेजे जाने के बाद भी वह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, इससे पहले अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया था।” 2007 से लंदन में रह रहे रहमान पर धन शोधन अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था। अदालत ने उस पर 20 करोड़ टका का जुर्माना भी लगाया है।

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