लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों की मदद के लिए वर्तमान में सत्रह योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत 12 हजार से लेकर 1 लाख तक की धनराशि उपलब्ध कराती है। पात्र श्रमिक या मजदूर उत्तर प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराकर इन योजनाओं का लाभ उठा सकता है।
जानिये कौन करा सकता है श्रमिक पंजीकरण
क्या आप श्रमिक पंजीकरण के बारे में जानते हैं,अगर आप निर्माण क्षेत्र में काम कर रहें है या दिहाड़ी मजदूर है तो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अपना श्रमिक पंजीकरण कराकर सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओ का लाभ उठा सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के नियमों के अनुसार इन क्षेत्रो में कार्यरत श्रमिक पंजीकरण करवा सकते हैं।
-बिल्डिंग का कार्य
-कारपेंटर का कार्य
-कुआँ खोदने वाले
-रोलर चलाने वाले
-छप्पर छाने वाले
-राजमिस्त्री
-प्लंबर
-लोहार
-मोजेक पॉलिश
-सड़क निर्माण, मिक्सर चलाने वाले
-पुताई
-इलेक्ट्रिक काम
-हथौड़ा चलाने का कार्य
-सुरंग कार्य
– टाइल्स लगाने का काम
-कुआँ से गाद(तलछट) निकालने का काम करने वाले
-चट्टान तोड़ने का काम
-स्प्रे या मिक्सिंग कार्य
-मार्बल और स्टोन कार्य
-निर्माण स्थल पर चौकीदारी का काम
-सभी प्रकार के पत्थर काटने तोड़ने व् फिनिशिंग का कार्य
-निर्माण अधिष्ठान में लिपिक या लेखाकार का काम करने वाले
-स्वीमिंग पूल, सड़क का निर्माण भवन निर्माण के अधीन कोई कार्य
-बाढ़ प्रबंधन व इसी प्रकार के अन्य कार्यो से सम्बंधित कार्य
-ठन्डे एवं गरम मशीन की स्थापना और मरम्मत कार्य
-अग्निशमन प्रणाली की स्थापना और एवं मरम्मत कार्य
-खिड़की ग्रिल एवं दरवाजों की गढ़ाई और स्थापना का काम
-रसोई में उपयोग हेतु माड्यूलर किचन की बनाने वाले
-सामुदायिक पार्क या फुटपाथ का निर्माण
-ईट भट्ठों पर ईटा निर्माण का कार्य
-मिटटी बालू व् मौरंग के खनन का काम
-सुरक्षा द्वार एवं अन्य उपकरणों की स्थापना
-लिफ्ट एवं स्वचालित सीढ़ी की स्थापना का कार्य
-सीमेंट,कंक्रीट,ईटा आदि ढ़ोने का कार्य
-चूना बनाने का कार्य करने वाले लोग
-श्रमिक की श्रेणी में आते हैं,जो श्रमिक इन क्षेत्रो में काम कर रहे है,उनका श्रमिक पंजीकरण हो सकता हैं।
-कैसे कराएं अपना श्रमिक पंजीकरण
-अगर आप उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मानकों के अनुसार श्रमिक की श्रेणी में -आते हैं तो अपना श्रमिक पंजीकरण करवा सकते हैं। श्रमिक पंजीकरण के लिए मजदूर की उम्र 18 साल से कम और 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज़ फोटो जनपद के श्रम कार्यालय अथवा जनसेवा केंद्र पर 20 रुपए पंजीयन शुल्क के साथ जमा करके पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके साथ ही बोर्ड की वेबसाइट www.upbocw.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। किसी असुविधा की स्थिति में बोर्ड की हेल्पलाइन नम्बर -18001805412 पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं।
इन 17 योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं पंजीकृत मजदूर
उत्तर प्रदेश सरकार निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के लिये 17 योजनाएं चला रही है। मातृत्व हित लाभ योजना
-शिशु हितलाभ योजना
-निर्माण कामगार बालिका मदद योजना
-मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
-संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
-आवासीय विद्यालय योजना
-कौशल विकास तकनीकी उन्ननयन एवं प्रमाणन योजना
-कन्या विवाह योजना
-निर्माण श्रमिक भोजन सहायता योजना
-सौर उर्जा सहायता योजना
-आवास सहायता योजना
-चिकित्सा सुविधा योजना
-गंभीर बीमारी सहायता योजना
-अक्षमता पेंशन योजना
-पेंशन सहायता योजना
-निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना
-निर्माण कामगार अन्तेयेष्टि योजना।