लखनऊ। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र तहत भारतीय नागरिकों को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाइयां बेच सकते है। दुकान खोलने के लिए भी सरकार 2.5 लाख रुपए ग्रांट दे रही है। जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत मेडिकल स्टोर खोलने के लिये आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
सरकार करेगी 2.5 लाख रुपए की हेल्प
- जनऔषधि केंद्र खोलने में कुल खर्च 2.5 लाख रुपए तक आएगा।
- सरकार की योजना है कि केंद्र खोलने वालों को 2.5 लाख रुपए सरकारी सहायता दी जाएगी।
- सेंटर खोलने वालों को सरकार की ओर से 650 से ज्यादा दवा उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके लिए लगने वाली आवेदन फीस और प्रॉसेसिंग फीस को भी खत्म कर दिया है।
इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
ऑवेदन करने के लिये आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जैसे- आधार कार्ड।
ऐसे करें आवेदन
- जन औषधि केंद्र योजना को ऑनलाइन आवेदन करने के लिये आपको CSC की वेबसाइट पर जाना होगा। जिसमें आवेदन करने के लिये एक पेज खुलेगा।
- इसके बाद आपको for CSC jan Aushadhi Ragistration के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज दिखाई देगा।
- जिसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा।
- जिसके लिये जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिये।
- कारण है कि आधार नंबर वेरीफाई करने के लिये आपको तीन विकल्प मिलेंगे। जिनमें से दो ऑप्शन को वेरीफाई करने के लिये आपको CSC के सेंटर जाना पड़ेगा। यदि आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक है तो आप तीसरा आप्शन चुन सकते है। जिसमें आपके पास ओटीपी नंबर आएगा। ओटीपी कंफर्म करने के बाद एप्लीकेशन फार्म आ जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद ड्रग लाइसेंस के लिये स्टेट ड्रग अथारिटी या चीफ मेडिकल ऑफिस में अप्लाई करना होगा।
- लाइसेंस मिलने के बाद लाइसेंस की स्कैन कॉपी health@csc.gov.in भेजनी होगी। हेल्थ id पर लाइसेंस भेजने के बाद जरूरत के अनुसार संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर को हेल्थ पोर्टल द्वारा दवाइयों का आर्डर दे सकता है।
ये हैं मानक
- जनऔषधि केन्द्र खोलने के लिये आपके पास कम से कम 120 स्क्वायर फीट की खुद की या किराये की दुकान होनी चाहिये।
- औषधि केंद्र के लिये आवेदन कर्ता के पास इनमें से कोई एक योग्यता होनी चाहिये। Diploma in Pharmacy, Bachelor of Pharmecy, Master of Pharmacy
- अगर आवेदन कर्ता के पास अगर इनमें से कोई योग्यता नहीं है तो उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति जो इनमें से कोई एक योग्यता रखता हो तो भी आवेदन किया जा सकता है।
- लाइसेंस जन औषधि केंद्र के नाम ही होना चाहिये।
- ऑन लाइन अप्लाई करने के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आने पर नजदीकी CSC में जा कर आवेदन कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर 18001808080 पर फोन कर मदद ले सकते है।
योजना का कौन उठा सकता है लाभ
- पहली कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर स्टोर खोल सकेगा।
- दूसरी कैटेगरी में ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, सोसायटी और सेल्फ।
- तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकारों द्वारा नॉमिनेट की गई एजेंसी होंगी।
ऐसे होगी आपकी इनकम
- आप अपने सेंटर के जरिए महीने में जितनी दवाएं सेल करेंगे, उन दवाओं का 20 फीसदी आपको कमिशन के रूप में मिल जाएगा।
- ट्रेड मार्जिन के अलावा सरकार मंथली सेल पर 10 फीसदी इंसेंटिव देगी, जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
- इस तरह से दुकानदार को ट्रेड मार्जिन के अलावा इंसेटिव के रूप में डबल मुनाफा होगा। यानी अगर वह एक महीने में 1 लाख रुपए तक की दवा सेल करता है तो उसे मंथली 25 से 30 हजार रुपए तक इनकम होगी।
- कमिशन की कोई लिमिट नहीं है, जितनी दवा सेल होगी, कमिशन उतना ज्यादा बनेगा।
गाँव कनेक्शन से बातचीत में लखनऊ जन औषधि केंद्र चलाने वाले दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि अभी तो अगर एक लाख की सेल होती है महीने में तो लगभग 25 हजार के आस-पास अकाउंट में आते है।