अब ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को नहीं बनवाना पड़ेगा कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस

Driving license

ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चलाने वालों को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने राहत दी है। मंत्रालय के मुताबिक ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चलाने के लिए कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। निजी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होने पर भी कमर्शियल वाहन चला सकेंगे।

परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक जिन वाहनों का वजन 7,500 किलो या इससे कम है तो इन्हें चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। मंत्रालय ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2007 में दिए गए एक आदेश के बाद लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2007 में कहा था कि गाड़ी का बीमा वाहन श्रेणी से संबंधित होता है, इसका लाइसेंस से कोई संबंध नहीं है।

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परिवहन मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक, ”इससे कमर्शियल लाइसेंस बनाने में हो रहा बड़े स्तर का भ्रष्टाचार खत्म होगा। राज्यों को कर्मिशयल वाहनों के लिए अलग से लाइसेंस जारी करने होंगे।” बता दें कि कर्मिशियल ड्राइविंग लाइसेंस निजि लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद ही बनता है।

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