उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ख़ास सब्सिडी स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम में बीते साल 14 अक्टूबर के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है। ग्राहकों को इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने पर स्कीम का लाभ मिलेगा।
सरकार ने upevsubsidy.in की शुरुआत की है इस पोर्टल पर जाकर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर आवेदन के बाद चार स्तरीय जाँच-पड़ताल पूरी होने पर सब्सिडी की धनराशि ग्राहक के बैंक खाते में डाल दी जाएगी।
ऐसे करें आवेदन
आवेदन के लिए आवेदक को सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in) पर लॉगइन करने के लिए लॉग इन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा।
आवेदन में गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद सब्सिडी पोर्टल में ज़रूरी विवरण खुद से भर जाएँगे। इसके बाद जो खाली कॉलम होगा उन्हें आवेदक को भरना होगा, जैसे क्रय सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदक को बैंक का विवरण (बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड) भरना होगा।
आवेदक को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ध्यान रहे कि आवेदक वही फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें, जो उन्होंने गाड़ी रजिस्ट्रेशन के समय डीलर के माध्यम से वाहन पोर्टल पर अपलोड किया था।
आवेदक को बैंक खाते के विवरणों के सत्यापन के लिए अपना कैंसल किया हुआ चेक या पासबुक भी अपलोड करना होगा। ध्यान रहे कि बैंक खाता आवेदक के ही नाम होना चाहिए है, किसी दूसरे का बैंक खाता स्वीकार्य नहीं होगा।
आवेदन जमा करने से पहले आवेदक इस बात की जाँच कर लें कि भरे गये सारे विवरण (वाहन से सम्बन्धित और आवेदक के व्यक्तिगत विवरण से सम्बन्धित) सही हैं। गलत सूचना या विवरण भरे जाने पर आवेदक को क्रय सब्सिडी देय नहीं होगी।
आवेदन करने के बाद आवेदक अपने आवेदन का स्टेटस भी देख सकेंगे। इसके लिए उन्हें एप्लीकेशन स्टेटस पर जाना होगा, जहाँ व्हीकल नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी के पाँच अंक भरने होंगे, वहाँ से आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी।
किसे मिलेगी कितनी सब्सिडी
बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले खरीदारों के लिए लागू खरीद सब्सिडी कुल सब्सिडी राशि का 50 प्रतिशत होगी। फिलहाल सब्सिडी देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
पहले दो लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को पाँच हज़ार रुपए प्रति वाहन सब्सिडी दी जाएगी।
पहले खरीदे गए 25 हज़ार चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को एक लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी मिलेगी ।
शुरुआती 400 गैर सरकारी ई-बसों को 20 लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
इन वाहनों को मिलने वाली सब्सिडी इनकी उत्पादन लागत (कारखाने पर) के 15 प्रतिशत तक ही हो सकती है।
पहले 1000 इलेक्ट्रिक माल ढुलाई वाले वाहनों की खरीद पर एक लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी दी जाएगी।