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क्या है ‘हिट एंड रन’ का नया क़ानून जिसे लेकर देश भर में हो रहा है विरोध

कई राज्यों में ड्राइवर इस नए नियम का विरोध कर रहे हैं, उनका मानना है ये नियम उनके ख़िलाफ बनाए गए हैं।
hit and run

आज पूरे देश में ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जगह-जगह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं हैं। ये सभी हिट एंड रन क़ानून का विरोध कर रहे हैं, चलिए जानते हैं क्या है नया क़ानून, जिसका विरोध किया जा रहा है।

सबसे पहले हिट एंड रन के बारे में जानिए

ऐसे मामले जिनमें एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर फ़रार हो जाता है, उन्हें ही हिट एंड रन कहा जाता है। पुराने क़ानून के अनुसार हिट एंड रन केस में दो साल की सजा का प्रावधान था और जमानत भी मिल जाती थी।

नया नियम का कहता है?

नए नियम के अनुसार अगर सड़क दुर्घटना के बाद ड्राइवर पुलिस को एक्सीडेंट की सूचना दिए बिना मौके से फ़रार होता है तो उसे 10 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ेगा।

यही नहीं नए नियम निजी वाहन चालकों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

हिट एंड रन को लेकर नई परिवहन नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत धारा 304A के तहत सड़क दुर्घटना में दोषी पाए जाने पर चालकों और परिचालकों को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया था। इस बिल को राष्ट्रपति की मंज़ूरी भी मिल चुकी है। अब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत नया क़ानून बन चुका है।

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