आधार कार्ड देश के हर एक नागरिक के लिए अनिवार्य है, बिना आधार कार्ड के आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। यही नहीं मोबाइल खरीदने से लेकर घर खरीदने तक आधार बेहद जरूरी होता है। अब अभिभावक अपने एक दिन के बच्चे का भी आधार बना सकते हैं।
आधार कार्ड जारी करने वाली प्रमुख एजेंसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अनुसार अभिभावक अपने नवजात बच्चे का भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान होती है।
जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ है, आपको उस अस्पताल से सबसे पहले बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र की जरूरत होगी। इसके साथ ही माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड भी इस्तेमाल करना होगा। नवजात बच्चे का आधार बनाते समय उसका बायोमीट्रिक डेटा नहीं लिया जाता, क्योंकि 5 साल से पहले बच्चे के बायोमीट्रिक डिटेल्स में बदलाव होते रहते हैं, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, तभी उसकी बायोमीट्रिक डिटेल्स ली जाती है। इसके बाद दूसरी बार बच्चे के 15 साल के होने के बाद अपडेट कर होता है। उसके बाद 15 साल का होने पर ये डिटेल्स अपडेट कराना जरूरी है ताकि बच्चा बड़ा होने के बाद अपने आधार को आसानी से इस्तेमाल कर सके।
इसके लिए सबसे पहले आप https://ask.uidai.gov.in/#/ इस लिंक पर जाएं। इसके बाद मोबाइल नंबर यफिर ई-मेल आईडी भरें, कैप्चा डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी पर ओटीपी आएगी। इसके बाद की प्रक्रिया अपनाते जाएं।
#AadhaarForMyChild
Everyone can enroll for Aadhaar – even a newborn child. All you need is the child’s birth certificate and #Aadhaar of one of the parents. Book an appointment from https://t.co/bn84FITjmx#KidsAadhaar #BaalAadhaar #Identity #Appointment pic.twitter.com/4Q8yXBhKKV— Aadhaar (@UIDAI) February 22, 2021
सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स के साथ ये फार्म भरना होता है। फॉर्म को जमा करने के बाद बच्चे का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने पर एक एनरोलमेंट स्लिप जेनरेट कर आपको दी जाएगी। इस एनरोलमेंट स्लिप पर एनरोलमेंट आईडीए नंबर और तारीख दी जाएगी। इस एनरोलमेंट आईडी की मदद से आप आधार स्टेटस के बारे में पता कर सकते हैं। आधार एनरोलमेंट के 90 दिनों के अंदर आधार को आवेदनकर्ता के घर पर पोस्ट कर दिया जाता है।
इन जरूरी डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत
अस्पताल से जारी बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र
जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड या पर्ची
माता या पिता में से किसी एक अभिभावक का आधार