अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से पैसे निकालना चाहते हैं तो अब आप बिना दौड़ भाग किए घर बैठे अपने ईपीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। इसके लिए आप घर बैठे ही ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएफ की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होने के बाद पैसा अपने आप बैंक खाते में आ जाएगा।
पीएफ धारक को पीएफ का पैसा निकालने के लिए कोई भी पेपर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जिन पीएफ धारकों ने यूएएन को एक्टिवेट करके अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर रखा है। वह पीएफ निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) ईपीएफओ द्वारा दिया जाता है।
ये है पीएफ खाते से पैसा निकालने का तरीका
ईपीएफओ से ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए खाता धारक के पास यूएएन नंबर (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) होना जरूरी है। यूएएन नंबर को ईपीएफ की साइट पर जाकर पीएफ नंबर से जनरेट किया जा सकता है। यूएएन नंबर मिलने के बाद ईपीएफओ की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाकर यहां लॉगिन करना होगा। इसके बाद पीएफ का पूरा सेटलमेंट करने के लिए फॉर्म19 सिलेक्ट करना होगा, वहीं पीएफ का कुछ हिस्सा निकालने के लिए फॉर्म 31 सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद फॉर्म में दी गई जरूरी डिटेल्स को डालकर फॉर्म को सबमिट करना होगा।
ये हैं शर्तें
- खाताधारक का पीएफ खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- अगर आधार कार्ड और पीएफ खाता लिंक नहीं होंगे तो ऑनलाइन क्लेम नहीं कर सकते हैं।
- इसके अलावा पैन नंबर भी ईपीएफओ के डेटा में अपडेट होना चाहिए।
- जब क्लेम को सबमिट करेंगे तो मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा।
- यह ओटीपी उसी नंबर पर आएगा जो आधार कार्ड के साथ रजिस्टर है।
- यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीएफ का पैसा 10 दिन में खाता धारक के ईपीएफओ में दिए गए खाते में आ जाएगा।
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