किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए उसके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड का होना जरूरी होता है। विदेश में किसी भी आदमी की पहचना सिर्फ उसके पास मौजूद पासपोर्ट से होती है तो उसी तरह अगर किसी भी काम को करवाना है चाहे सरकारी हो या निजी तो उसके लिए आजकल सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है।
अगर किसी वजह से ये डॉक्यूमेंट खो जाएं तो बड़ी दिक्कत भी हो जाती है। अगर आपके इन दस्तावेजों की चोरी हो जाए या खो जाएं तो आपका क्या करना चाहिए। आगे की स्लाइड्स में जानिए कि क्या करें अगर ये डॉक्यूमेंट खो जाएं तो सबसे पहले तो अगर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस चोरी हो जाए या खो जाए तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए।
अगर ये डॉक्यूमेंट चोरी हो जाएं तो आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराना होता है जो किसी इंस्पेक्टर के जरिए ही कराना होता है। अगर खुद पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ हैं तो पुलिस थाने की ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप अपनी शिकायत की कॉपी या ऑनलाइन शिकायत का प्रिंटआउट दिखाकर साबित कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट का अवैध प्रयोग हुआ है।