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मप्र : बैलगाड़ी खरीदने पर सरकार दे रही 50 फीसदी अनुदान

madhya pradesh

लखनऊ। मध्य प्रदेश सरकार (किसान कल्याण और कृषि विभाग) किसानों को बैलगाड़ी पर 50 प्रितिशत अनुदान दे रही है। सरकार गौवंश को संरक्षित करने के उद्येश्य से किसानों को बैलगाड़ी पर अनुदान दे रही है। मध्यप्रदेश राज्य के सभी निवासी किसान इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं, इस योजना को सिर्फ वोही किसान आवेदन कर सकते जो मानदंडों के अनुसार पात्र हैं। यह योजना वर्ष 2007-2008 में शुरू की गई थी।

अनुदान की पात्रता और अनुदान की राशि

  • बैलगाड़ी खरीदने के लिए दो हेक्टेयर जोत तक के सभी किसानों को अनुदान मिल सकता है।
  • बैलगाड़ी खरीदने के लिए कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 5000 हज़ार प्रति बैलगाड़ी जो भी कम को देय होगी।
  • बैलगाड़ी पर अनुदान केवल उन्ही किसानों को मिलेगा जिनके पास पहले से बैलों की जोड़ी हो लेकिन बैलगाड़ी नहीं हो।

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योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण
  • बैंक विवरण जेसे – आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, शाखा का नाम, खाता संख्या
  • पहचान पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवेदन पत्र (कृषि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध)

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आवेदन की प्रक्रिया

यह योजना किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा लागू की गई है। इस योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक किसान निकटतम कृषि अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं।

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