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मेरी पॉलिसी मेरे हाथ: किसानों को घर-घर दी जाएगी बीमा पॉलिसी, जानिए किसे मिलेगा इसका लाभ

'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान के जरिए ही प्राकृतिक खेती, ड्रोन, ई-सैम्पलिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जाएगा।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा लेने वाले किसानों को पूरे महीने घर-घर जाकर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी दी जाएगी। कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी अभियान ‘मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ’ की शुरूआत की है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार, 26 फरवरी को इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत इंदौर से करीब 35 किलोमीटर दूर बूढ़ी बरलाई गांव में की गई। इस अभियान के जरिए केन्द्र सरकार का मकसद देश भर में उन किसानों तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दस्तावेज (पॉलिसी डाक्युमेंट) पहुंचाना है, जिन्होंने यह बीमा करा रखा है।

‘मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ’ अभियान एक महीने तक चलेगा। इसमें रबी 2021-22 के तहत बीमित सभी किसानों को उनके घर जाकर फसल बीमा के हार्ड कॉपी दी जाएगी। ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान के जरिए ही प्राकृतिक खेती, ड्रोन, ई-सैम्पलिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जाएगा।

‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी किसान पीएमएफबीवाई के तहत सरकार की नीतियों, भूमि रिकॉर्ड, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में सभी जानकारी से अच्छी तरह से वाकिफ हों।

अभियान की शुरूआत करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज हर किसी की जुबान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ मिलने की बात है। किसानों को संकट के समय उनकी भरपूर सहायता की गई है। किसानों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाया जाएं, यह प्रधानमंत्री की सोच और उनका संकल्प है, जिसे साकार करने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https //pmfby.gov.in पर जा सकते हैं। नहीं तो क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बैंक या सीएससी शाखा में जा सकते हैं।

अगर कोई किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके पास कुछ जरूरी डॉक्युमेंट होने चाहिए, इसमें आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक का पहला पेज, जमीन की खसरा-खतौनी, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य दस्तावेज होने चाहिए।

कृषि मंत्रालय के अनुसार, फसल बीमा ऐप ने किसानो को सीधे पंजीकरण करने, आवेदन की स्थिति और कवरेज के विवरण को ट्रैक करने में सक्षम बनाया है किसान 72 घंटे के भीतर फसलों के नुकसान की रिपोर्ट कर सकते हैं।

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