लखनऊ। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े आईसीआईसीआई बैंक ने अपने उपभोक्ताओं को पेटीएम के जरिये खरीदारी के लिए 20 हजार रुपए तक का त्वरित ऋण देने की घोषणा की है। बैंक ने कहा कि यह ऋण पहले 45 दिन के लिए ब्याजमुक्त रहेगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को 50 रुपये का जुर्माना तथा तीन प्रतिशत की दर से ऋण का भुगतान करना होगा।
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उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान करने के बाद इस सुविधा को पुन: लाभ उठा सकेंगे। बैंक के कार्यकारी निदेशक अनूप बागची ने कहा, ‘इस सुविधा का बार बार लाभ उठाने पर कोई रोक नहीं है। रोक सिर्फ बकाया राशि होने पर है।’ उन्होंने आगे बताया कि इसके लिए पेटीएम के साथ कोई वाणिज्यिक प्रबंध नहीं किया गया है। बकाया चुकता नहीं किए जाने की स्थिति में बैंक ही कार्रवाई करेगा न कि पेटीएम।
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