लखनऊ। देश के लगभग हर घर में सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं सरकार द्वारा उज्जवला योजना के तहत लोगों तक ज्यादा से ज्यादा नए गैस कनेक्शन भी पहुंचाएं जा रह है। बतादें गैस सिलेंडर के कई नियम होते हैं। जैसे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी आपके घर तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंचाती है तो आपको खुद ही गोदाम तक जाना पड़ेगा। ऐसे में आप कंपनी से डिलीवरी चार्ज जो कि सिलेंडर की कीमत में जुड़ा होता है वापस ले सकते हैं। बताते हैं कैसे…
आपके पास जिस भी एजेंसी का कनेक्शन है उसके गोडाउन से आप सिलेंडर खुद लाते हैं तो आप एजेंसी से 19 रुपए 50 पैसा वापस ले सकते हैं। कोई भी एजेंसी यह राशि देने से इनकार नहीं करेगी। यह राशि बतौर डिलिवरी चार्ज आपसे लिया जाता है। सभी कंपनियों के सिलिंडर के लिए यह राशि तय है। महीनेभर पहले ही इस राशि को बढ़ाया गया है। पहले डिलिवरी चार्ज 15 रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 19 रुपए 50 पैसा किया गया है।
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मना करने पर करें शिकायत
कोई भी एजेंसी संचालक आपको यह राशि देने से मना करता है तो आप टोल फ्री नंबर 18002333555 पर उसकी शिकायत कर सकते हैं।
फ्री में चेंज होता है रेगुलेटर
अगर आपके सिलेंडर का रेगुलेटर लीक है तो आप इसे फ्री में एजेंसी से बदल सकते हैं। इसके लिए आपके पास एजेंसी का सब्सिक्रिप्शन वाउचर होना चाहिए। आपको लीक रेगुलेटर को अपने साथ लेकर एजेंसी जाना होगा। सब्सक्रिप्शन वाउचर व रेगुलेटर के नंबर को मिलाया जाएगा। दोनों का नंबर मैच होने पर रेगुलेटर बदल दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा।
चोरी होने पर मिलता है नया रेगुलेटर
अगर आपका रेगुलेटर चोरी हो जाए तो एजेंसी से नया रेगुलेटर चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज करवानी होगी। एफआईआर रिपोर्ट की कॉपी जमा करने पर ही एजेंसी रेगुलेटर बदलकर देगी।
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मल्टीफंक्शनल रेगुलेटर बताता है कितनी बची है गैस
ग्राहकों की सुविधा के लिए अब मल्टीफंक्शनल रेगुलेटर भी आ चुके हैं। इसमें रेगुलेटर यह बताया है कि आपके सिलेंडर में कितनी गैस बची है।
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