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रूफटॉप सोलर योजना का दूसरा चरण हो रहा लागू, जानिए कहां और कैसे करें आवेदन

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सोलर योजना के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने बताया है कि रूफटॉप सोलर के लिए मंत्रालय द्वारा किसी भी विक्रेता को अधिकृत नहीं किया गया है, पढ़िए योजना का लाभ लेने के लिए कैसे और कहां कर सकते हैं आवेदन।
roof top

घरों की छतों पर सोलर पैनल के जरिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर) योजना का दूसरा चरण लागू करने जा रहा है।

इस योजना के तहत मंत्रालय पहले 3 किलोवाट के लिए 40% अनुदान (सब्सिडी) और 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक 20% अनुदान (सब्सिडी) दे रहा है।

यह योजना राज्यों में स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स – डीआईएससीओएमएस) के जरिए की जा रही है। लेकिन कुछ रूफटॉप सोलर कंपनियां/विक्रेता यह दावा करके घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर प्लांट) लगा रहे हैं कि वे मंत्रालय के अधिकृत विक्रेता हैं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है कि मंत्रालय द्वारा किसी भी विक्रेता को अधिकृत नहीं किया गया है। यह योजना राज्य में केवल विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स- डीआईएससीओएमएस) के जरिए लागू की जा रही है। डिसकॉम्स ने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है और घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर प्लांट) स्थापित करने के लिए दरें भी निर्धारित की हैं।

लगभग सभी विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स-डीआईएससीओएमएस) ने इस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के इच्छुक आवासीय उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सूचीबद्ध विक्रेताओं द्वारा घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर प्लांट) लगवा सकते हैं।

इसके लिए उन्हें विक्रेता (वेंडर) को निर्धारित दर के अनुसार मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी राशि को कम करके रूफटॉप सोलर प्लांट की लागत का भुगतान करना होगा और इस बारे में अलग-अलग राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स-डीआईएससीओएमएस) के ऑनलाइन पोर्टल पर दी गई है।

मंत्रालय द्वारा डिसकॉम्स के माध्यम से विक्रेताओं को अनुदान (सब्सिडी) राशि प्रदान की जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि मंत्रालय की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उन्हें डिसकॉम्स द्वारा अनुमोदन की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके पैनल में शामिल विक्रेताओं से ही रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करवाना चाहिए।

पैनल में शामिल विक्रेताओं द्वारा स्थापित किए जाने वाले सौर पैनल और अन्य उपकरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों और विनिर्देशों के हिसाब से होंगे और इसमें विक्रेता द्वारा घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर प्लांट) का 5 साल का रखरखाव करना भी शामिल होगा।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुछ कुछ विक्रेता घरेलू उपभोक्ताओं से डिस्कॉम द्वारा निर्धारित दरों से कहीं अधिक पैसा ले रहे हैं जो गलत है। इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स-डीआईएससीओएमएस) द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार ही भुगतान करें। डिसकॉम्स को ऐसे विक्रेताओं की पहचान करने और उन्हें दंडित करने का निर्देश दिया गया है।

अधिक जानकारी के लिए संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी (डिस्कॉम) से संपर्क करें या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के टोल फ्री नंबर 1800- 180-3333 पर डायल करें। डिस्कॉम के ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानकारी के लिए https://solarrooftop.gov.in/grid_others/discomPortalLink पर क्लिक करें।

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