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30 सितंबर के बाद अमान्य हो जाएंगे इन बैंकों के चेक

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नई दिल्ली। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने पांच पूर्व सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के ग्राहकों से नई चेक बुक के आवेदन के लिए कहा है, क्योंकि 30 सितंबर, 2017 के बाद पुराने बैंक के चेक और IFS कोड वैध नहीं होंगे। इन्हें अमान्य करार दिया जाएगा। बैंक ने ग्राहकों को तुरंत प्रभाव से नई चेक बुक का आवेदन करने के लिए कहा है।

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SBI ने ग्राहकों से कहा है कि नई चेक बुक के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम या फिर शाखा में जाकर तुरंत आवेदन कर लें। जानकारी के लिए बता दें कि जिन सहयोगी बैंकों का SBI में विलय किया गया है उनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रवणकोर और भारतीय महिला बैंक शामिल हैं।

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में SBI का 90 फीसद हिस्सा था जबकि बीकानेर एंड जयपुर में 75.07 फीसद था। त्रवणकोर में एसबीआइ की हिस्सेदारी 79.09 फीसद है।

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