चुनाव में वोट डालना है तो घर बैठे बनवा सकते हैं वोटर आई कार्ड

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चुनाव में वोट डालना है तो घर बैठे बनवा सकते हैं वोटर आई कार्डनिर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड आवेदन की सुविधा दी है।

अगर आपकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और आपका अभी भी मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडेंटिटि कार्ड) नहीं बना है, तो आप सीधे ऑनलाइन भी वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। इससे आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगवाने पड़ेंगे और बिना किसी परेशानी कार्ड आपके हाथ में होगा। गौरतलब है कि वोटर आईडी कार्ड देश में आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज है। इस दस्तावेज के माध्यम से आपके दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज आसानी से बनाए जा सकते हैं।

ऑनलाइन बनवा सकते हैं वोटर आईडी कार्ड

निर्वाचन आयोग ने भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवा रखी है। यहां से आप आसानी से अपना मतदाता पहचान पत्र ऑनलाइन बनवा सकते हैं। इसे आप फार्म डाउनलोड कर सरकारी कार्यालय में जमा करवाने जैसा ऑनलाइन नहीं मानें, यहां आपको ऑनलाइन फार्म उपलब्ध करवाया जाता है जिसमें आप सीधे पूछी गई जानकारी भरकर यहीं पर सब्मिट कर सकते हैं।

ऐसे भरें ऑनलाइन फार्म को

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए फार्म 6 दिया हुआ है। इस फार्म में आपको अपना नाम, आयु, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी सब्मिट करनी होती है। साथ ही आपको यहीं पर सहायक दस्तावेज स्केन कॉपी के रूप में सब्मिट करने होते हैं। इनमें आपका फोटो, आईडेंटीटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ स्केन करके अपलोड करना होता है। अन्य छोटी जानकारी के साथ फार्म सब्मिट कर दें।

निर्वाचन आयोग का अधिकारी करेगा वेरिफिकेशन

ऑनलाइन फार्म सब्मिट करने के बाद निर्वाचन आयोग का अधिकारी आपके बताए पते पर वेरिफिकेशन के लिए आएगा। निर्वाचन अधिकारी आपकी ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच करेगा और सही पाए जाने पर आपको एक रसीद देगा। इसके बाद आपको निर्वाचन आयोग की ओर से वोटर आईडी कार्ड बन जाने की जानकारी दी जाएगी और आप स्वयं जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं।

कैसे करवाएं वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन

अगर आपके पहचान पत्र में आपके नाम, पते या फिर उम्र इत्यादि में कोई गलती है, तो उसे भी सही करवाया जा सकता है। इसका भी लिंक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। अपने पोलिंग बूथ की जानकारी भी ले सकते हैं।

ये हैं आयु और एड्रेस प्रूफ

इनमें से कोई एक को पेश कर सकते हैं आयु प्रमाण पत्र के रूप में-

  • जन्म प्रमाण पत्र,
  • स्कूल से मिला जन्म प्रमाण पत्र
  • अगर आप दसवीं पास हैं तो इसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि अंकित है, आयु प्रमाण पत्र के रूप में पेश किया जा सकता है।
  • कक्षा 8 की मार्कशीट जिसमें जन्म तिथि अंकित हो
  • कक्षा 5 की मार्कशीट जिसमें जन्म तिथि अंकित हो
  • भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड।

इनमें से कोई एक को पेश कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के रूप में

  • बैंक/किसान/पोस्ट ऑफिस की अद्यतन पासबुक
  • राशन कार्ड, पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • इनकम टैक्स एसेसमेंट आर्डर
  • अद्यतन किरायानामा
  • लेटेस्ट पानी/बिजली/गैस कनेक्शन का बिल।

संकलन: नाजनीन

   

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