बिहार: चारा घोटाले के एक और मामले में लालू को पांच साल की जेल, दस लाख का ज़ुर्माना

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बिहार: चारा घोटाले के एक और मामले में लालू को पांच साल की जेल, दस लाख का ज़ुर्मानालालू प्रसाद यादव                                                                            साभार:  इंटरनेट।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 लाख का ज़ुर्माना भी लगाया है। अगर लालू पर लगी तीनों सजाओं की बात करें तो अब कुल 13.05 साल की सजा हुई है।

चारा घोटाले में सजा के बाद जेल में बंद लालू यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। रांची की विशेष सीबीआई अदालत चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार गबन मामले में लालू यादव पर फैसला सुनाया। 10 जनवरी को इस मामले में बहस पूरी हो गई थी जिसके बाद कोर्ट ने आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। चारा घोटाले का ये मामला 1992-93 के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी का है।

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950 करोड़ रुपए के घोटाले में से चाईबासा कोषागार से 33.62 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी जबकि असल में खर्च के लिए आवंटित रकम 7 लाख दस हजार रुपये ही थी।चाइबासा कोषागार से जिस वक्त अवैध निकासी हुई थी, तब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र के खिलाफ रांची और पटना में अलग-अलग कई मामले दर्ज हैं।

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