ब्लॉक पर लगेगी ‘महिला चौपाल’

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
ब्लॉक पर लगेगी ‘महिला चौपाल’गाँव कनेक्शन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित व सुगम न्याय दिलाने के लिए 20 जनवरी को चयनित गाँवों के ब्लॉक पर ‘‘महिला चौपाल’’ लगायी जायेगी।

प्रदेश के चयनित 11 जनपदों के 17 गाँवों के लिए इस चौपाल को भी लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। संबंधित ग्रामों के प्रधान को भी चौपाल में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

यह जानकारी आयोग को सदस्य सचिव अनीता वर्मा सिंह ने दी। उन्होंने बताया, ‘‘प्रदेश के चयनित ब्लॉकों पर आयोग के पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित दिवस को महिला चौपाल का आयोजन किया जायेगा। इस चौपाल में स्थानीय प्रशासन की भी मदद ली जायेगी।’’ उन्होंने बताया, ‘‘आयोजित महिला चौपाल में ग्रामीण स्तर पर घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न की शिकायतों का त्वरित समाधान करने का प्रयास किया जायेगा। इसके साथ ही चौपाल में ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामों में शौचालय की स्थिति तथा वहां तैनात ग्रामीण चौकीदार की उपस्थिति का आंकलन किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर तत्काल उनको दूर करने का प्रयास होगा।’’

सदस्य सचिव ने बताया कि यह चौपाल जनपद मैनपुरी के नगला देवी, नानामऊ, फतेहजंगपुर एवं किन्हावर, सिद्धार्थनगर के बसन्तपुर तथा खखरा, भदोही के बरैला, गाजियाबाद के निस्तौला, बस्ती के मुनियांव एवं पाल्हा, लखनऊ के मिश्रीपुर तथा माल में लगेगी। इसके अतिरिक्त लखीमपुरखीरी के साहबगंज गृन्ट, बहराइच जनपद के गुलाल पूर्वा, अम्बेडकरनगर के बन्दीपुर तथा फैजाबाद के सरायनामू गांवों में भी चौपाल लगाई जायेगी।

उन्होंने बताया, ‘‘चौपाल के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि महिलाओं के हित के लिए संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें समयबद्ध रूप से मिल रहा है या नहीं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक करने का प्रयास किया जायेगा।’’ उन्होंने बताया, ‘‘महिला चौपाल के आयोजन को पूरी तरह सुसंगत एवं प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों एवं पुलिस के आला अफसरों को दिशा निर्देश भेज दिये गये हैं।’’

 

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.