तीन तलाक: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा, नहीं छीन सकते संवैधानिक अधिकार
गाँव कनेक्शन 7 Oct 2016 5:19 PM GMT

नई दिल्ली। तीन तलाक पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर विरोध जताया है। हलफनामें में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि तीन तलाक महिलाओं के साथ लैंगिग भेदभाव करता है। ऐसे में यह सही नहीं है।
क्या कहा है हलफनामे में
हलफनामे में केंद्र सरकार ने यह कहा है कि किसी को संवैधानिक अधिकारों से पर्सनल लॉ के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। हलफनामे में कहा है कि महिलाओं की गरिमा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। बता दें कि तीन तलाक के विरोध में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर चुका है।
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