बिना इंश्योरेंस के सड़क पर फर्राटा नहीं भर पाएंगे वाहन
गाँव कनेक्शन 10 Oct 2016 8:20 PM GMT

नई दिल्ली (भाषा)। बिना बीमा वाले वाहन सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से कहा है कि वे ऐसा तंत्र विकसित करें जिससे बगैर इंश्योरेंस वाले वाहन सड़कों पर न दौड़ पाएं। अधिकरण ने कहा कि दुर्घटनाओं के बाद ऐसी स्थिति में दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
अधिकरण ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना बीमा कराए वाहनों को चलाने के लिए उसके मालिकों पर महज मुकदमा चलाना पीड़ितों के कष्ट को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हर राज्य पर जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बिना बीमा वाले वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति न दी जाए।
एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी अनूप कुमार मेंडिरट्टा ने यह टिप्पणी 63 साल के तुलसी राम को 14.2 लाख रपये का मुआवजा देते हुए की। वह जुलाई 2009 में साइकिल से जा रहे थे जब पहाड़गंज पुल के पास लापरवाही से चल रहे एक ऑटोरिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दी। पीड़ित ने अधिकरण से कहा कि वह खान-पान की वस्तु बेचकर प्रति माह सात हजार रुपये कमा रहा था और अब स्थायी विकलांगता की वजह से बिस्तर तक सीमित हो गया है।
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