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मानेसर मारुति कांड: हरियाणा कोर्ट ने 31 को दोषी करार दिया,117 कर्मचारी हुए बरी

Maruti Manesar Case

नई दिल्ली। मारुति मानेसर केस पर हरियाणा की एक जिला अदालत ने शुक्रवार को 31 को दोषी करार दिया जबकि इस मामले में अन्य 117 लोग बरी हो गए। इन पर सजा फैसला 17 मार्च को होगा। अदालत का ये फैसला चार साल तक मुक़दमा चलने के बाद आया है।

क्या था मामला?

मारुति के मानेसर प्लांट में दंगा 2012 में एक कर्मचारी के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर शुरू हुआ था। 18 जुलाई 2012 को हुई इस घटना में मारुति के एक मैनेजर की हत्या हुई थी और 100 लोग घायल हुए थे जिनमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे।

दरअसल कंपनी ने कम कीमत वाले कुछ अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती कर ली थी, जिसके विरोध में कंपनी के कर्मचारी हड़ताल करने लगे थे। बाद में यह हड़ताल हिंसा में बदल गई। अविनाश देव की उस समय मौत हो गई जब प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कथित तौर फैक्ट्री में आग लगा दी थी।

क्या हुई कार्रवाई

मामले में 148 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें से 11 अभी भी जेल में हैं जबकि बाकियों को बेल पर रिहा कर दिया गया था। साथ ही कंपनी ने कार्रवाई करते हुए 525 श्रमिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

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