दो लाख से अधिक के लेनदेन पर होगी जांच

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
दो लाख से अधिक के लेनदेन पर होगी जांचसरकार ने कालेधन पर अंकुश के इरादे से 500 और 1,000 के नोटों पर प्रतिबंध लगाया है।

नई दिल्ली (भाषा)। आयकर विभाग ने आज स्पष्ट किया कि कारोबारियों और व्यापारियों को वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री पर 2 लाख रुपये के एकल लेनदेन की जानकारी अधिकारियों को देनी होगी।

आयकर नियम, 1962 के तहत नियम 114 ई के दिशानिर्देशों पर आयकर विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। यह नियम इस साल अप्रैल से लागू हुआ है। कुछ हलकों में दो लाख रुपये तक के कुल नकद लेनदेन को लेकर संदेह जताया जा रहा था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि नियम 114 ई के उपनियम के तहत एकीकृत या कुल के नियम को बोर्ड की 6 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना के जरिये संशोधित किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय लेनदेन का लेखाजोखा के तहत रिपोर्टिंग की जरूरत वस्तु एवं सेवाओं की प्रति लेनदेन दो लाख रपये की नकद प्राप्तियों के लिए है।

आयकर नियम, 1962 के नियम 114 ई के तहत वित्तीय लेनदेन का लेखाजोखा देने का नियम 1 अप्रैल, 2016 को अस्तित्व में आया था। इसके तहत वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री पर दो लाख रुपये से अधिक की नकद प्राप्तियों का ब्योरा देने का प्रावधान है।

   

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.