सास-ससुर से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती पत्नी: अदालत

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सास-ससुर से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती पत्नी: अदालतकोर्ट का आदेश

नई दिल्ली (भाषा)। एक विशेष अदालत ने कहा है कि पत्नी सिर्फ अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग की हकदार हैं और वह इसे अपने सास श्वसुर से पाने की हकदार नहीं हैं।

विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार ने घरेलू हिंसा के एक मामले में यह बात कही, जिसमें एक शादीशुदा महिला को उसके ससुराल वालों ने घर में प्रवेश करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह संपत्ति उनकी सास की है जिन्होंने अपने बेटे से नाता तोड़ लिया है। अदालत ने महिला की सास द्वारा एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली। दरअसल, मजिस्ट्रेट अदालत ने महिला को अपने ससुराल वाले घर में प्रवेश करने की इजाजत दी थी।

न्यायाधीश ने कहा कि उनके विचार से एक पत्नी को अपने उस सास श्वसुर से आवास सहित गुजारे का दावा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जो उनके पति से अलग हो गए हैं। अदालत ने कहा, ‘इन बातों के मद्देनजर शिकायतकर्ता (पत्नी) का प्रथम दृष्टया अपनी सास के घर में फिर से प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है।' गौरतलब है कि महिला ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज की थी कि जनवरी 2011 में उनकी शादी के बाद वह अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के साथ दक्षिण पश्चिम दिल्ली स्थित उनके घर में रहने लगी। हालांकि, महिला ने दावा किया कि मार्च 2015 में एक झगड़े के बाद सास श्वसुर ने अपने घर में उनके प्रवेश करने पर रोक लगा दी। इसके बाद इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया गया था।

     

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