अमेरिका में अभी भी मान्य है बाल-विवाह, अब बैन लगाने की तैयारी

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अमेरिका में अभी भी मान्य है बाल-विवाह, अब बैन लगाने की तैयारीन्यूयॉर्क में आज भी 14 वर्ष की उम्र में माता-पिता और जज की सहमति से शादी की जा सकती है।

लखनऊ। बाल विवाह कई देशों में गैरकानूनी होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है लेकिन क्या आपको पता है अमेरिका जैसे विकसित देश में आज भी बाल-विवाह को मान्यता प्राप्त है। यही नहीं इस बारे में वहां के लोग खुद भी अंजान है।

अमेरिका के न्यूयॉर्क में आज भी 14 वर्ष की उम्र में माता-पिता और जज की सहमति से बच्चों की शादी कर दी जाती है, लेकिन न्यूयॉर्क के गर्वनर एंड्रियू क्यूमो अब इस कानून को बदलना चाहते हैं, इसके लिए गुरुवार को ही सदन में बिल पेश किया गया।

गर्वनर एंड्रियू क्यूमो ने बताया कि न्यूयॉर्क के लोग आश्चर्यचकित हो गए जब उन्हें पता चला कि उनके यहां ये कानून वर्षों पहले से मान्य है, लेकिन अब नए संवैधानिक बदलाव से हम बाल विवाह को पूरी तरह से गैर कानूनी कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम नाबालिगों को वे सारे अधिकार देना चाहते हैं जिसके वे हकदार हैं। हम बच्चों को सुरक्षा और बेहतर जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम बाल विवाह को पूरी तरह रोकना चाहते हैं।

न्यूयॅार्क में 2011 के बाद बाल विवाह के मामले कम हो गए हैं लेकिन 2000 से 2010 के बीच इनके मामले हैरान कर देने वाले थे। इन 10 वर्षों में न्यूयॉर्क में 3800 बाल विवाह हुए थे। इस कानून को खत्म करने की पहल न्यूयॉर्क विधानसभा के सदस्य एमी पाउलिन ने की। उन्होंने सदन में बाल विवाह को रोकने के लिए चार बार बिल पेश किया और अपील की कि उम्र सीमा 14 से बढ़ाकर 17 वर्ष की जाए।

1929 से लागू है यह कानून

गर्वनर एंड्रियू ने ग्लोबल सिटिजन को बताया कि नए कानून के तहत बच्चों की सुरक्षा और पुख्ता की जाएगी। नए कानून के तहत 17 या 18 वर्ष से पहले हुई शादी होने पर माता-पिता कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान नियम जो बच्चों को 14 वर्ष की उम्र में शादी करने की आज्ञा देता है, 1929 से लागू है। नए कानून में जज को आदेश दिया जाएगा कि वे 17 वर्ष की कम उम्र में हुई किसी भी शादी को लाइसेंस न दें। जज अब लाइसेंस देने से पहले ये भी जांच करेंगे कि नए जोड़ों के साथ किसी तरह की घरेलू हिंसा तो नहीं हुई है। 18 वर्ष से पहले की शादी को रोकने के लिए जज नाबालिगों का इंटरव्यू भी लेंगे और उन्हें उससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करेंगे। उन्हें बताया जाएगा कि बाल विवाह से वे शारीरिक और मानसिक बीमार हो सकते हैं।

अभी के आंकड़े बताते हैं कि 2020 तक पूरी दुनिया में ऐसी लड़कियों की संख्या पांच करोड़ हो जाएगी जिनकी शादी 15 वर्ष या उससे पहले हुई होगी। ऐसे में अमेरिका के न्यूयॉर्क में बन रहा नया कानून बाल विवाह रोकने में मददगार होगा।

वीडियो से बाल विवाह रोकने के लिए शुरू किया अभियान न्यूयॉर्क विधानसभा के सदस्य एमी पाउलिन न्यूयॅार्क के 88वें जिले में रहते हैं। उन्होंने ने ही पहले स्टेट असेंबली में बाल मौजूदा बाल विवाह को रोकने के लिए बिल पेश किया। पाउलिन बताते हैं कि बाल विवाह से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। उनकी सेहत खराब हो जाती है। ऐसे में हमें वर्तमान कानून को हर हाल में बंद करना होगा। पाउलिन ने अपने बिल के समर्थन के लिए एक वीडियो बनाया जिसे उन्होंने पिछले साल टाइम स्क्वायर पर लॉन्च किया। इस वीडियो को अभी तक 1.5 करोड़ लोग देख चुके हैं। वीडियो देखने के बाद न्यूयॉर्क के लोग हथ-प्रभ हो गए और लोग अब इस नए कानून का समर्थन दे रहे हैं।

वर्जिनिया में तो 13 वर्ष की शादी को कानूनी मान्यता

न्यूयॅार्क के अलावा अमेरिका के अलास्का, न्यू हैंपशायर, मैसाच्यूसेट्स, नॉर्थ कारोलिना राज्य में अभी भी बाल विवाह कानूनी रूप से मान्य है। वेस्ट वर्जिनिया और टेक्सास में बाल विवाह की स्थिति और खराब है। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार 1000 में से सात लोगों की शादी 15-17 वर्ष की आयु में हो रही है। वहीं न्यूयॅार्क में प्रत्येक 1000 में चार लोगों का शादी 15-17 वर्ष के बीच हो रही है। इस आंकड़ों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। वर्जिनिया में अगर लड़की प्रेग्नेंट है तो उसकी शादी 13 साल में भी कानूनी मान्य है।

       

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