चीन ने पारित किया साइबर सुरक्षा कानून

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चीन ने पारित किया साइबर सुरक्षा  कानूनचीन ने पारित किया साइबर सुरक्षा कानून

बीजिंग (भाषा)। चीन ने इंटरनेट पर अपना नियंत्रण कड़ा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिक अधिकार एवं साइबरस्पेस में संप्रभुता की रक्षा करने और देश एवं विदेश में साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए सोमवार को एक साइबर सुरक्षा कानून पारित किया। चीन की विधायिका ‘नेशनल पीपल्स कांग्रेस’ (एनपीसी) ने यह नया कानून पारित किया है।

नए कानून के अनुसार सरकार “देश में एवं विदेशी स्रोतों से पैदा हो रहे साइबर सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने एवं उन पर नजर रखने, हमला और घुसपैठ, अशांति एवं क्षति से सूचना संबंधी अहम बुनियादी ढांचे की रक्षा करने के लिए कदम उठाएगी।” सरकारी संवाद समिति ‘शिंहुआ’ ने बताया कि साइबरस्पेस की सुरक्षा और व्यवस्था की रक्षा करने एवं आपराधिक गतिविधियों को दंडित करने के प्रयास किए जाएंगे।

नए कानून के अनुसार व्यक्तियों एवं संगठनों को इंटरनेट पर सुरक्षा को खतरे में डालने या “राष्ट्र की सुरक्षा, सम्मान एवं हितों को नष्ट” करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रावधानों के अनुसार समाजवादी प्रणाली को उखाड़ने, देश को तोड़ने, राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने, आतंकवाद एवं अतिवाद की वकालत करने की कोशिश जैसी सभी ऑनलाइन गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। कानून के प्रावधानों के तहत जाति के आधार पर नफरत, भेदभाव पैदा करने एवं हिंसा फैलाने और ऑनलाइन अश्लील सूचना समेत कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।

इस कानून को एनपीसी की स्थायी समिति के सोमवार को समाप्त हुए द्विमासिक सत्र में काफी विचार विमर्श एवं मंथन के बाद पारित किया गया। चीन इंटरनेट में बाहरी हस्तक्षेप से रक्षा के लिए बड़े स्तर पर फायरवॉल का उपयोग करता है।

   

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