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भर्ती घोटाले में स्वाती मालीवाल को कोर्ट से मिली जमानत

स्वाती मालीवाल

नई दिल्ली । दिल्ली महिला आयोग में हुई भर्ती में कथित गड़बड़ियों के मामले में स्वाति मालीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। तीस हजारी कोर्ट ने मालीवाल को 20 हजार रुपये की निजी मुचलके पर जमानत दी है।

एसीबी ने कोर्ट में मालीवाल के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी जिसके बाद स्वाति मालिवाल को कोर्ट ने आज पेश होने के लिए जनवरी मे सम्मन किया था। मालीवाल पर आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग में हुई नियुक्तियां में धांधली हुई और ज्यादातर रखे गए लोगों को बिना प्रक्रिया का पालन किए बिना रखा गया। एलजी के आदेश के बाद इस मामलें में उन सभी लोगों की तनख्वाह भी रोक दी गई थी। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद रखे गए सभी लोगों की 50 फीसदी तनख्वाह दी गई।

तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तारीख दी है। नियुक्ति में धांधली का ये मामला तब सामने आया था जब DCW की पूर्व प्रेसीडेंट बरखा शुक्ला सिंह ने एसीबी में शिकायत दर्ज करायी थी जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। बरखा सिंह ने आरोप लगाया था कि आम आदमी के कई लोगों को आयोग में अहम पद दिए गए। अपनी शिकायत में बरखा ने 85 लोगों के नामों की एक लिस्ट देकर दावा किया था कि उन्हें जरूरी योग्यताएं पूरी किए बगैर ही नौकरियां दी गई। इससे पहले भी बरखा सिंह ने खुद स्वाति मालिवाल की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाये थे। उस वक्त कहा गया था कि स्वाति को ये महिला आयोग का ये पद इसलिए दिया गया क्योंकि वो केजरीवाल के करीबी रिश्तेदार हैं।

एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में पाया गया कि स्वाति मालीवाल ने जीएफआर यानी जनरल वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया। जांच में यह भी पाया गया कि स्वाति मालीवाल ने नियम-कायदों को ताक पर रखकर खुद ही इन लोगों के पे-स्केल तय कर दिए।

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