टोल फ्री बना रहेगा डीएनडी, उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं: शीर्ष अदालत

टोल फ्री बना रहेगा डीएनडी, उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं: शीर्ष अदालतडीएनडी टोल प्लाजा की फाइल फोटो

नई दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि दिल्ली और पड़ोसी नोएडा को जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाईवे यात्रियों के लिए टोल मुक्त रहेगा। शीर्ष अदालत ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड की इस बात पर असहमति जताई कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इंकार से फर्म को अपूरणीय नुकसान होगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कंपनी अपनी अपील में सफल रहती है तो उसे बाद में हर्जाना दिया जा सकता है लेकिन उन लाखों यात्रियों को वापस उसी स्थिति में लाना असंभव होगा जिनसे विशेष अनुमति याचिका खारिज होने पर फिर से टोल फीस वसूली जाएगी।

प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से इस मामले में मदद करने और कंपनी के इस दावे का सत्यापन करने के लिए कहा कि परियोजना की कुल लागत नहीं वसूली जा सकी है। अदालत ने चार हफ्तों में एक रिपोर्ट सौंपने को कहा। पीठ ने फर्म को कैग के सामने समझौते के अनुसार डीएनडी फ्लाईओवर परियेाजना की कुल परियेाजना लागत की वसूली से जुड़े पूरे रिकार्ड पेश करने का निर्देश दिया।

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