चुना‍व आयोग का फरमान, 48 घंटे के अंदर होर्डिंग-बैनर से हटाया जाए ‘आम’ शब्द 

Shefali SrivastavaShefali Srivastava   22 March 2017 8:36 PM GMT

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चुना‍व आयोग का फरमान, 48 घंटे के अंदर होर्डिंग-बैनर से हटाया जाए ‘आम’ शब्द दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक सहित अन्य सरकारी होर्डिंग्स से आम शब्द हटाने का फरमान है।

नई दिल्ली। अगले महीने वाले नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली चुनाव आयोग ने सरकार को 48 घंटे के भीतर दिल्ली में होर्डिंग, डिस्प्ले, नेम प्लेट और बैनर से आम शब्द हटाने या कवर करने का आदेश दिया है।

दरअसल बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने आपत्ति जताई थी कि दिल्ली सरकार की योजना आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी बायपास एक्सप्रेस सर्विस आदि से 'आम आदमी' शब्द हटाया जाए क्योंकि इससे आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है और दिल्ली में इस समय दिल्ली नगर निगम चुनाव के चलते 'आदर्श आचार संहिता' लागू है जिसका उल्लंघन हो रहा है इसलिए इन सभी से 'आम आदमी' को ठीक उसी तरह हटाया जाए जैसे 2012 में यूपी चुनाव में 'हाथी' ढंके गए थे। वह बसपा का चुनाव चिन्ह था और 2017 में समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से 'समाजवादी' शब्द हटाया गया क्योंकि इससे समाजवादी पार्टी का प्रचार होता था।


दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के लिए आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, आम आदमी पालीक्लीनिक जबकि परिवहन सेवा आम आदमी बायपास एक्सप्रेस सर्विस चलाई हुई हैं।

प्रदेश में 22 अप्रैल को एमसीडी चुनाव होने हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव की 272 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी 261 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। ऐसे उनका प्रचार अभियान जोरों पर है।

आयोग की ओर से 21 मार्च को जारी पत्र के अनुसार, ‘‘चुनावी आचार संहिता 14 मार्च, 2017 शाम पांच बजे से प्रभावी है. इसलिए, आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इस संबंध में समुचित कार्रवाई करें और 48 घंटों के भीतर आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपें।''

       

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