GST लागू होने के बाद भी मप्र में निवेशकों को करों में छूट मिलती रहेगी: मुख्यमंत्री

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
GST लागू होने के बाद भी मप्र में निवेशकों को करों में छूट मिलती रहेगी: मुख्यमंत्रीमध्य प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने वाली कम्पनियों को मूल्य संवर्धित कर (वैट) में राहत देते हुए GST कर की करेगी भरपाई।

इंदौर (भाषा)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि वस्तु और सेवा कर (GST) लागू होने के बाद भी उन्हें अलग-अलग करों में प्रदेश सरकार की ओर से पहले की तरह छूट मिलती रहेगी।

चौहान ने यहां आयोजित ‘सीईओ कॉन्क्लेव' में शुक्रवार देर रात कहा, ''GST लागू होने के बाद भी हम निवेशकों को अलग-अलग करों में वे तमाम छूट देंगे, जो फिलहाल दी जा रही हैं। ये छूट GST के अमल में आने के बाद भी जारी रहेंगी।'' उन्होंने वैश्विक निवेशक सम्मेलन की पूर्व संध्या पर निवेशकों को लुभाते हुए कहा कि सूबे में औद्योगिक निवेश के लिये एकल खिड़की प्रणाली लागू की गयी है और सरकारी नीतियों को निवेशकों की जरुरतों के मुताबिक ढाला गया है।

मुख्यमंत्री ने 100 से ज्यादा कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) से चर्चा में बताया कि प्रदेश में 1.25 लाख हेक्टेयर का विशाल भूमि बैंक है, जिसमें 50,000 हेक्टेयर विकसित जमीन शामिल है। चौहान ने बताया कि किसान अपनी जमीन उद्योग को लीज पर दे सकें, इसके लिये प्रदेश सरकार केंद्र से कानून में संशोधन का आग्रह कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने वाली कम्पनियों को मूल्य संवर्धित कर (वैट) में राहत देते हुए इस कर की प्रतिपूर्ति करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के आधार पर कौशल विकास कार्यक्रम शुरु करने को तैयार है।

     

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.