व्हाइटनर सूंघने से किशोर की मौत के बाद उत्तराखंड में बिक्री पर लगी रोक

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व्हाइटनर सूंघने से किशोर की मौत के बाद उत्तराखंड में बिक्री पर लगी रोकप्रतीकात्मक फोटो

नैनीताल (भाषा) । नशे के लिये व्हाइटनर को ज्यादा सूंघने से एक किशोर की मृत्यु के बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रदेश में उसकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।

यहां से 10 किलोमीटर दूर भोवाली में व्हाइटनर को ज्यादा सूंघने से हुई एक 14 वर्ष के लडके की मृत्यु की खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव शर्मा ने राज्य सरकार को प्रदेश में इसकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि किशोरवय के बच्चों में नशे के लिये खुशबूदार सामानों को सूंघने की लत के मद्देनजर 18 साल की उम्र से कम बच्चों को आयोडेक्स तथा फेविक्विक जैसे सामान भी न बेचे जायें।

न्यायमूर्ति शर्मा ने राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि कोई नाबालिग हुक्का क्लबों में भी प्रवेश न कर सके। इस महीने के शुरू में एक कथित नशे के सौदागर की जमानत अर्जी को अस्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने प्रदेश के प्रमुख सचिव को राज्य में नशे की बढ़ती घटनाओं को काबू में करने के लिये एक विशेष कार्यबल गठित करने के निर्देश दिये थे।

     

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