चालू खाते में साढ़े 12 लाख से ज्यादा जमा पर होगी पूछताछ

Ashish DeepAshish Deep   16 Nov 2016 10:44 PM GMT

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चालू खाते में साढ़े 12 लाख से ज्यादा जमा पर होगी पूछताछफोटो साभार: गूगल

नई दिल्ली (भाषा)। सरकार ने बैंकों तथा डाकघरों से 500 और 1,000 रुपये के नोट पर पाबंदी लगने के बाद इससे बदलने एवं जमा करने के लिये दिये गये 50 दिन की अवधि में बचत खातों में 2.5 लाख रुपये से अधिक तथा चालू खातों में 12.50 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि के बारे में आयकर विभाग को रिपोर्ट देने को कहा है।

यहां आज जारी एक अधिसूचना के अनुसार बैंक, सहकारी बैंक तथा डाकघरों को एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक या नौ नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के दौरान 2.5 लाख रुपये से अधिक की कुल जमा के बारे में कर विभाग को रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही इन इकाइयों को इस अवधि के दौरान किसी एक व्यक्ति के एक चालू खाते या कई चालू खातों में इस अवधि के दौरान 12.50 लाख रुपये या उससे अधिक राशि जमा होने पर आयकर विभाग को रिपोर्ट देनी होगी।

वित्त मंत्रालय ने बैंक कंपनी, सहकारी बैंक तथा डाकघरों द्वारा दी जाने वाली वार्षिक सूचना (एनूअल इनफार्मेशन रिटर्न) रिपोर्ट से जुड़े संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है।

अधिसूचना के अनुसार बैंक तथा डाकघरों को इन लेन-देन के संदर्भ में वित्तीय सौदे का विवरण 31 जनवरी 2017 या उससे पहले देना है। इससे पहले, आयकर विभाग को तभी रिपोर्ट देने की जरूरत होती थी जब किसी खाते में नकद जमा एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से पार कर जाती थी।

     

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