पति को जिंदा जलाने की आरोपी महिला को उम्रकैद 

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पति को जिंदा जलाने की आरोपी महिला को उम्रकैद जिला अदालत ने पेट्रोल डालकर पति को जिंदा जलाने की आरोपी पत्नी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जबलपुर (भाषा)। जिला अदालत ने पेट्रोल डालकर पति को जिंदा जलाने की आरोपी पत्नी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक (एजीपी) नीरज मल्होत्रा ने आज बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश शेख सलीम ने आरोपी महिला सावित्री बाई (40 वर्ष) को हत्या के मामले में कल दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मल्होत्रा ने बताया कि पनागर पौंडी की निवासी सावित्री बाई का अपने पति से मामूली बातों को लेकर विवाद होता था।

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घटना के दिन 19 मई 2015 की रात को पति-पत्नी घर पर अकेले थे, उस दौरान भी दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। जिसके बाद पत्नी ने घर में कैन में रखा पेट्रोल पति पर उड़ेल दिया और आग लगा दी।

उन्होंने बताया कि इस घटना में पति देवी सिंह गंभीर रुप से झुलस गया था। उसे उपचार के लिए अस्तपाल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।

मल्होत्रा ने बताया कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी पत्नी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

     

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