उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता खेतान को उनकी जमानत रद्द करने की CBI की याचिका पर भेजा नोटिस 

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उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता खेतान को उनकी जमानत रद्द करने की CBI की याचिका पर भेजा नोटिस न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने CBI की याचिका पर सुनवाई की तारीख 18 जनवरी तय की है।

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में निचली अदालत द्वारा अधिवक्ता गौतम खेतान को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली CBI की याचिका पर अधिवक्ता को नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने CBI की याचिका पर सुनवाई की तारीख 18 जनवरी तय की है। इसी दिन न्यायालय पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके संबंधी संजीव त्यागी के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई करेगा। इन दोनों आरोपियों को भी निचली अदालत ने जमानत दे दी थी। एजेंसी ने तीनों आरोपियों को दी गई जमानत को इस आधार पर चुनौती दी है कि तीनों व्यक्ति प्रभावशाली हैं और घोटाले में जारी जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

CBI ने कहा कि तीनों ही मामलों में जमानत रद्द करने की मांग करने का आधार एक है जिसके बाद न्यायालय ने तीनों मामलों को सूचीबद्ध कर लिया, इनकी सुनवाई 18 जनवरी को होगी। पिछले साल 26 दिसंबर को निचली अदालत ने एस पी त्यागी को जमानत दी थी।

इसके बाद चार जनवरी को निचली अदालत ने इस घोटाले के आरोपी संजीव त्यागी और वकील खेतान को भी जमानत दे दी थी। अदालत ने कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। CBI ने कहा कि आरोपित व्यक्ति जांच को ‘प्रभावित' कर सकते हैं और हिरासत से बाहर रहते हैं तो अन्य आरोपियों को आगाह कर सकते हैं।

    

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