स्टेंट उत्पादन बरकरार रखने को सरकार ने आपातकालीन प्रावधान लागू किया  

Sanjay SrivastavaSanjay Srivastava   22 Feb 2017 11:23 AM GMT

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
स्टेंट  उत्पादन बरकरार रखने को सरकार ने आपातकालीन प्रावधान लागू किया  स्टेंट की कीमत।

नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र सरकार ने बाजार में कोरोनरी स्टेंट नाम के उपकरण की कमी का हवाला देते हुए दवा मूल्य नियंत्रण कानून के तहत एक आपातकालीन प्रावधान को प्रभावी किया है और स्टेंट निर्माताओं के लिए इसके उत्पादन एवं आपूर्ति को आवश्यक बना दिया है।

देश-दुनिया से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप

फार्मा विभाग ने स्टेंट निर्माताओं को लिखे एक पत्र में कहा कि मौजूदा हालात और कोरोनरी स्टेंटों की सामान्य आपूर्ति बहाल करने के लिए सरकार के सामने उपलब्ध विकल्पों पर मंथन के बाद डीपीसीओ, 2013 की धारा 3-आई के प्रावधानों को लागू किया गया है।

विभाग ने कहा कि बाजार और अस्पतालों में कोरोनरी स्टेंटों की कमी की खबरें आई हैं। पिछले हफ्ते सरकार ने स्टेंटों की कीमतों में 85 फीसदी तक की कटौती कर दी थी।

इस बीच, औषधि क्षेत्र की नियामक एजेंसी राष्ट्रीय फार्मा मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) ने आज अस्पतालों से कहा कि वे स्टेंटों की पुनरीक्षित मूल्य सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें। एनपीपीए ने स्टेंट निर्माताओं और आयातकों को आदेश दिया कि वे उत्पाद वापस लेने या उत्पाद उपलब्ध नहीं होने की सूचना उसे दें।

          

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.