ओहायो सदन समिति ने 20 सप्ताह बाद गर्भपात पर प्रतिबंध को दी मंजूरी 

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ओहायो सदन समिति ने 20 सप्ताह बाद गर्भपात पर प्रतिबंध को दी मंजूरी इस विधेयक को पारित करने के लिए सदन की समिति में मतदान कल हुआ था।

कोलंबस (एपी)। ओहायो सदन समिति ने गर्भ धारण करने के 20 सप्ताह बाद गर्भपात को प्रतिबंधित करने के प्रावधान संबंधी विधेयक को पारित करने के लिए बुधवार को मतदान किया और अब रिपब्लिकन सांसदों को आज इस विधेयक के पारित होने की उम्मीद है।

यह विधेयक जीओपी के गवर्नर जॉन कैसिच के पास जाएगा। भ्रूण की धड़कन का एक बार पता चलने पर गर्भपात को प्रतिबंधित करने वाला एक अन्य विधेयक पहले ही मंजूरी के लिए कैसिच के पास भेज दिया गया है। गर्भ धारण करने के 20 सप्ताह बाद गर्भपात को प्रतिबंधित करने वाला विधेयक विचार विमर्श के लिए अब पूर्ण सदन के पास भेजा गया है। इस विधेयक को पारित करने के लिए सदन की समिति में मतदान कल हुआ था।

इससे पहले सदन ने मंगलवार रात को तथाकथित धड़कन संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसके साथ ही देश के सर्वाधिक कडे गर्भपात प्रतिबंधों में शामिल इस विधेयक के लागू होने का रास्ता हो जाएगा।

गर्भपात अधिकारों के विरोधी कैसिच ने पूर्व में इस कदम की संवैधानिकता को लेकर आंशका व्यक्त की थी। स्टेट सीनेट अध्यक्ष कीथ फैबर से जब यह पूछा गया कि क्या ओहायो के प्रस्ताव के कानूनी चुनौती को पार करने की संभावना है या नहीं, उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि पहले की तुलना में इसकी संभावना अधिक है।'' उन्होंने कहा कि मां के जीवन को खतरा होने पर इस प्रतिबंध में छूट दी जाएगी।

     

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