फर्जी डिग्री मामले में स्मृति ईरानी को राहत, याचिका खारिज
गाँव कनेक्शन 18 Oct 2016 9:41 PM GMT
नई दिल्ली (भाषा)। स्मृति ईरानी को राहत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उस शिकायत को खारिज कर दिया जिसमें उनके द्वारा चुनाव आयोग को उनकी शिक्षा योग्यता के बारे में कथित रूप से गलत सूचना देने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने कहा कि यह बेवजह उन्हें परेशान करने के लिए दाखिल की गई थी क्योंकि वह एक केंद्रीय मंत्री हैं।
मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट हरविन्दर सिंह ने कहा कि शिकायत दर्ज करने की करीब 11 वर्ष का लंबा विलंब हुआ है। न्यायाधीश ने स्मृति को एक आरोपी के रूप में तलब करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। स्वतंत्र लेखक अहमर खान ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वर्तमान कपड़ा मंत्री स्मृति ने 2004, 2011 और 2014 में चुनाव आयोग के समक्ष अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिये गये हलफनामे में त्रुटिपूर्ण सूचनाएं दीं। इस बारे में चिंता जताये जाने के बावजूद उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। खान ने अदालत से अनुरोध किया था कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 ए के तहत इस कथित अपराध में स्मृति को एक आरोपी के तौर पर तलब किया जाए।
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