राष्ट्रपति ट्रंप के शरणार्थियों को वापस भेजने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

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राष्ट्रपति ट्रंप के शरणार्थियों को वापस भेजने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोकमानवाधिकार समूहों ने अदालत मेंं रखा था पक्ष।

न्यूयॉर्क (आईएएनएस)। अमेरिका की एक अदालत ने सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत नागरिकों के निर्वासन पर अस्थाई रोक लगा दी है। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में स्थित संघीय अदालत ने शनिवार को शरणार्थियों को उनके देश वापस भेजने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। अदालत का मानना है कि इससे उन्हें क्षति पहुंचेगी।

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिबंध की संवैधानिकता पर ठोस फैसला होने तक क्या उन्हें हिरासत में ही रखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन द्वारा शनिवार को आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद यह आदेश आया है। ट्रंप के आदेश के बाद इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन और सीरिया से आव्रजन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

संगठन के मुताबिक, हवाईअड्डों पर और यात्रा के क्रम में 100 से 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रंप के आव्रजन पर इस आदेश के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने देशभर के हवाईअड्डों पर प्रदर्शन किया। इमिग्रेंट्स राइस्ट प्रोजेक्ट के उप न्यायिक निदेशक ली गेलेंर्ट ने अदालत में मानवाधिकार समूहों का पक्ष रखा और फैसले के बाद उत्साही भीड़ ने अदालत के बाहर उनका भारी स्वागत किया। एसीएलयू के कार्यकारी निदेशक एंथोनी रोमेरो ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक दिन है।"

   

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