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किसानों का आधा ब्याज होगा माफ

किसान

जयपुर (भाषा)। राजस्थान मेंं किसानों को अवधिपार ऋण चुकाने पर ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट दी है। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि यह योजना 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। एक जुलाई, 2016 को 10 वर्ष से अधिक के अवधिपार ऋणी किसानों को बकाया अवधिपार राशि जमा कराने पर ब्याज में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।

किलक के अनुसार 6 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष तक के अवधिपार ऋणी किसानों को 40 प्रतिशत व एक वर्ष से अधिक लेकिन 6 वर्ष तक के अवधिपार ऋणी किसानों को 30 प्रतिशत छूट मिलेगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना में ऋणी किसानों के दण्डनीय ब्याज व वसूली खर्च की राशि को माफ किया गया है।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवारों को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण ब्याज, दण्डनीय ब्याज व वसूली खर्च को पूरी तरह माफ कर राहत दी गई है।

उन्होंने बताया कि इस योजना का फायदा 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और उनकी 133 शाखाओं के माध्यम से ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगा।

किलक ने प्रदेश के किसानों का आह्वान किया है कि योजना की तय अवधि में ऋण जमा कराकर छूट का लाभ उठाएं।

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