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सुप्रीम कोर्ट का बड़ फैसला, व्यापम में सामूहिक नकल के दोषी 634 छात्रों का दाखिला रद्द

vyapam ghotala

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की व्यवसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं में सामूहिक नकल के दोषी पाए गए 634 छात्रों के दाखिले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को सुनाया है। इससे पहले हाईकोर्ट में भी इस मामले पर एडमीशन रद्द करने का फैसला सुनाया था। जिससे 2008-2012 के बैच के इन छात्रों को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उम्मीद लगाई जा सकती है कि घोटालेबाजों को जल्दी ही सजा दी जाएगी।

सबसे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने सभी पक्षों की दलीले सुनने के बाद फैसला सुनाया था कि इन छात्रों की पढ़ाई पूरे होने के बाद पांच साल तक भारतीय सेना में काम करना होगा। इस दौरान इनको केवल गुजारा भत्ता दिया जाएगा।

इसके बाद दूसरी बेंच ने इन सभी का दाखिला रद्द कर दिया। जिसके खिलाफ छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा है।

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