डीडीसीए विवाद: अदालत ने खारिज की केजरीवाल की याचिका

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डीडीसीए विवाद: अदालत ने खारिज की केजरीवाल की याचिकाअरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

नई दिल्ली (भाषा)। एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल तथा पांच अन्य आप नेताओं की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें डीडीसीए विवाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत पर आरोप तय किए जाने के मुद्दे पर आरोपियों का पक्ष सुनने का आग्रह किया गया था।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने आशुतोष, कुमार विश्वास, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी सहित सभी आरोपियों को 25 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। उस दिन अदालत द्वारा इन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश दिए जाने की संभावना है।

अदालत ने कहा, “मेरा मानना है कि आरोप तय किए जाने के चरण में आरोपियों को सुनने का कोई आधार नहीं बनता। आवेदन विचार योग्य नहीं है, यह दुर्भावना से प्रेरित है और मुकदमे को बाधित करने के नजरिए से दायर किया गया है। तदनुसार, आरोपी लोगों द्वारा दायर किया गया आवेदन खारिज किया जाता है।” आरोपियों ने पिछले साल 24 अक्टूबर को याचिका दायर कर आग्रह किया था कि आपराधिक मानहानि शिकायत पर उन पर मुकदमा चलाने के किसी फैसले से पहले उनका पक्ष सुना जाना चाहिए।

जेटली के वकील ने अदालत से कहा कि कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने का आग्रह किया। वित्त मंत्री ने आपराधिक मानहानि शिकायत दायर करते हुए आरोप लगाया था कि आरोपियों ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) से संबंधित विवाद में उनकी मानहानि की। मामले में 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक दीवानी मानहानि वाद भी दायर किया गया है।

     

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