सड़क दुर्घटना में मारे गए युवक के परिवार को 23.26 लाख रुपये का मुआवजा   

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सड़क दुर्घटना में मारे गए युवक के परिवार को 23.26 लाख रुपये का मुआवजा   प्रतीकात्मक तस्वीर।

नई दिल्ली(भाषा)। मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में मारे गए 21 वर्षीय एक युवक के परिवार के सदस्यों को 23 लाख रुपये से अधिक राशि का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। दो वर्ष पहले तेज गति से जा रहे एक ट्रक से टक्कर लगने पर इस युवक की मौत हो गई थी।

एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी राजीव बंसल ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रक के बीमाकर्ता, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक सुखविंदर सिंह की पत्नी और मां को 23,26,000 रपये देने का निर्देश दिया है।

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वर्ष 2015 में मोटरसाइकिल से जा रहे युवक को तेज गति से और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रक से टक्कर लगी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। अधिकरण ने दाखिल की गई याचिका पर फैसला, परिवार के सदस्यों के हक में दिया। यह फैसला प्राथमिकी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मशीनी जांच रिपोर्ट और आरोपी चालक के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत पुलिस द्वारा दायर किए गए आरोप-पत्र पर आधारित था।

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याचिका के मुताबिक, 8 अगस्त, 2015 को रात दो बजे ट्रक ने सिंह की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और उसे कुछ दूरी तक सड़क पर घसीटते हुए ले गया। याचिका में बताया गया कि घटनास्थल पर एकत्रित हुए लोग उसे पास के अस्पताल ले गए जहां उसकी मौत हो गई। साथ ही बताया गया कि घटना के बाद ट्रक चालक ने वहां से फरार होने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने उसका पीछा कर उसे दक्षिणी दिल्ली के ओखला के पास पकड लिया था। सुखविंदर एक निजी कंपनी में सेल्स एग्जिक्यूटिव के पद पर काम करता था। कानूनी कार्यवाही के दौरान, आरोपी चालक और ट्रक के मालिक ने अपना जवाब दर्ज नहीं कराया।

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