मोदी के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अदालत करेगी सुनवाई

गाँव कनेक्शनगाँव कनेक्शन   23 April 2019 10:00 AM GMT

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मोदी के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अदालत करेगी सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2016 में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अपमानजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दाखिल शिकायत को मंगलवार को सांसदों पर मुकदमा चलाने के लिए समर्पित विशेष अदालत में भेज दिया। जिला न्यायाधीश पूनम ए बंबा ने मामला अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष भेज दिया, जहां 26 अप्रैल को इसपर सुनवाई होगी।

शिकायत में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2016 में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का पुलिस को निर्देश देने की मांग की गयी है। गांधी ने मोदी पर शहीदों के खून और उनके बलिदान को भुनाने आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता ने एक जनसभा में राहुल के दिए गए भाषण का हवाला दिया जहां उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की थी।

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छह अक्टूबर 2016 को उत्तर प्रदेश में अपनी किसान यात्रा पूरी करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था कि (मोदी) जम्मू कश्मीर में सैनिकों के खून और भारत के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करने वालों के पीछे छिपा रहे हैं। आप उनके बलिदानों का दोहन कर रहे हैं, यह बहुत गलत बात है।

इससे पहले आज ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चाैकीदार चोर है वाले बयान पर नोटिस भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना केस पर सुनवाई हुई। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अवमानना याचिका दायर की थी।

इस मामले में अब 30 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 18 महीने से कैंपेन चल रहा है। हम अपनी बात पर अभी भी कायम हैं कि चौकीदार चोर है। वहीं, मीनाक्षी लेखी की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया राहुल गांधी ने अपने बयान सिर्फ खेद जताया है, माफी नहीं मांगी है। राहुल गांधी ने मान लिया है कि उन्होंने गलत बयान दिया है और कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि चौकीदार चौर है।

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(भाषा से इनपुट)

  

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