बैंक खाते को आधार से जोड़ने का फैसला आरबीआई का नहीं, आरटीआई में हुआ खुलासा
गाँव कनेक्शन 21 Oct 2017 8:45 AM GMT
लखनऊ। जहां एक ओर बैंकों द्वारा अपने ग्रोहकों को खाते से आधार लिंक कराने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाते को चलाने के लिये आधार जरूरी नहीं है। बैंक खाते से आधार को जोड़ने का फैसला केंद्र सरकार का है।
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आरटीआई कार्यकर्ता योगेश सपकाले की अर्जी के जवाब में आरबीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जून, 2017 को गजट नोटिफिकेशन क्रमांक जीएसआर 538 (ई) जारी किया था। इसमें बैंक खाता खोलने के लिए आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार का इस्तेमाल महज छह योजना तक ही सीमित रखने के लिए कहा है, जबकि केंद्र सरकार ने अपनी 50 योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है।
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